खण्डवा | जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्वोच्च न्यायलय के आदेशानुसार 31 मार्च 2020 के पश्चात कोई भी बी.एस.-4 वाहन पंजीकृत नही किया जा सकेगा। ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के पश्चात पंजीयन हेतु वी.आई.ड़ी. भले ही 31 मार्च 2020 के पूर्व की जा चुकी हो किन्तु यदि उसका पंजीयन नही किया जा सका है। तो ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च के पश्चात पंजीकृत नही किया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त व्ही. मधुकुमार ने सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसी स्थिति में यह भी सुनिश्चित करे, कि बी.एस. 4 वाहनों के पंजीयन हेतु कार्यालय मे लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च की स्थिति में आवश्यक रूप से किया जाए।
चैसिस के रूप में विक्रित किये गये ऐसे वाहन जो 31 मार्च के पूर्व अस्थायी रूप से पंजीकृत किये गये है। तथा उसके पश्चात उनके द्वारा बॉडी निर्मित कराये जाने हेतु परिवहन प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो को बाडी निर्माण के पश्चात 31 मार्च के बाद भी स्थायी रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा। अतः आपके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले सभी डीलर्स की माह फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में बैठक बुलाई जाकर बी.एस.- 4 वाहनों के पंजीयन के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने के निर्देश जारी करे। कि उनके पास उपलब्ध बी.एस. 4 वाहनों का विक्रय उपरांत पंजीयन 31 मार्च तक हर हाल में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
31 मार्च 2020 के बाद बी.एस.- 4 वाहनों का नही होगा पंजीयन