बाल/ किशोर श्रमिको की विमुक्ति के लिए की गई कार्यवाही


होशंगाबाद | कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देशानुसार जिले में श्रम विभाग, पुलिस एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल किशोर श्रमिकों की विमुक्ति हेतु सघन कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज 17 मार्च को जिले के गैरिज लाईन में इमरान ऑटो से 1 बाल श्रमिक तथा दास टु व्हीलर से 1 बाल श्रमिक, श्री नाना जी स्वल्पाहार रेल्वे स्टेशन रोड से 1 बाल श्रमिक तथा शिवालय होटल विजयाराजे सिंधिया कॉम्पलेक्स स्टेडियम से 2  श्रमिको को इस प्रकार कुल 5 बाल श्रमिको को विमुक्त कराया गया तथा संबंधित मालिको के विरूद्ध कार्यवाही दर्ज की गई। कार्यवाही के दौरान सहायक श्रम पदाधिकारी एसएन सांगुले, नायब तहसीलदार ललित सोनी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें। सहायक श्रम पदाधिकारी ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया है कि बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है एवं बाल श्रमिक नियोजन पाये जाने पर जुर्माना एवं सजा अथवा दोनो का प्रावधान है। उन्होंने समस्त स्थापना मालिको से अपील की है कि वे बाल श्रमिको का नियोजन न करे।