निवेश संबंधी मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन


भोपाल : मुख्यमंत्री  कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम-2020 एवं आवेदनों की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा में निराकरण को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे मध्यप्रदेश में देश में पहली बार निवेश पर दस विभागों की 40 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज में से 25 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज एक दिन में, 10 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज 7 दिन में और 5 अनुमतियाँ/ लायसेन्सेज 15 दिन में  ऑनलाइन मिलेंगी। यह सुविधा उद्योग, लघु उद्योग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को मिलेगी।   
मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 का अनुमोदन किया गया। पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 में किये गये प्रावधान के पालन में मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 में नीति के प्रोत्साहन के लिये फीचर फिल्म से आशय, "केन्द्रीय सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) से श्रेणीकृत/प्रमाणीकृत तथा सिनेमा घर में प्रक्रियानुसार रिलीज की गयी न्यूनतम 90 मिनिट की सिनेमेटोग्राफिक फिल्म" को स्पष्ट करते हुए शामिल कर मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 का अनुमोदन मंत्रि-परिषद ने दिया।
मंत्रि-परिषद ने अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई, जिला होशंगाबाद को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने का निर्णय लिया है। अधिसूचित भौगोलिक सीमाओं में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत वितरण के लिये पृथक डिस्ट्रीब्यूशन लायसेंस प्राप्त करने तथा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आगामी कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है। 
मंत्रि-परिषद ने औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप/सतलापुर, जिला रायसेन की संरक्षित वन भूमि 197.855 हेक्टेयर एवं आरक्षित वन भूमि 16.268 हेक्टेयर के निर्वनीकरण प्रस्ताव के लिये 30 करोड़ 60 लाख 12 हजार 504 रूपये को केम्पा फंड में एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड भोपाल के माध्यम से भुगतान करने की मंजूरी दी।